13 अक्टूबर 2011 को मसूरी में हुई पत्नी की हत्या मामले में एडीजी चतुर्थ की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...
13 अक्टूबर 2011 को मसूरी में हुई पत्नी की हत्या मामले में एडीजी चतुर्थ की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में 12 गवाह पेश हुए। जिसके बाद पति सचिन मिश्रा दोषी करार दिया गया है दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि मसूरी के गनहील मार्ग कमलेश मिश्रा का शव पड़ा हुआ मिला था। वहीं ऋषिकेश पुलिस को पति ने झूठी सूचना दी थी कि उसकी पत्नी घाट नहाते समय डूब गई थी।जब मामला खुला तो पता चला कि पति सचिन ने पत्नी का शव पत्थर से कूचकर गनहिल मार्ग पर झाड़ियों में फेंक दिया था। आज इस मामले के सभी गवाह अदालत में पेश हुए और अपराधी पर दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रूपय जुर्माने की सजा सुनाई।