अरविंद कुमार पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी इंदिरा नगर लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें...
अरविंद कुमार पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी इंदिरा नगर लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें श्री अरविंद कुमार द्वारा बताया गया कि ओबरॉय ऑटो सेल्स द्वारा वर्ष 2012 में वोक्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस से करीब ₹35000000 का लोन लिया गया था एवं उक्त लोन के एवज में और ओबरॉय ऑटो सेल्स द्वारा शोरूम के लिए कारें खरीदी गई थी एवं अनुबंध हुआ था कि कार बिक्री होने पर उक्त लोन ब्याज सहित वोक्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस को वापस किया जाएगा लेकिन ओबरॉय ऑटो सेल्स द्वारा कारों की बिक्री की गई एवं कारों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को वोक्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस को लोन के रूप में चुकता नहीं किया गया उक्त प्रार्थना पत्र की प्रथम दृष्टया जांच की गई जांच में पाया गया कि वोक्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस द्वारा ओबरॉय ऑटो सेल्स को लोन दिया गया था एवं ऑटो सेल्स द्वारा कार ली गई लेकिन कार आगे सेल करने के उपरांत भी कंपनी का लोन लौटाया नहीं गया इस पर ओबरॉय ऑटो सेल्स के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त होने पर श्री अरविंद कुमार की तहरीर के आधार पर ऑटो सेल्स के विरुद्ध धारा 406/420 भादवी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है