कोतवाली नगर देहरादून में बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के विरूद्ध अभियोंग पंजीकृत किया गया है। जैसा ...
कोतवाली नगर देहरादून में बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के विरूद्ध अभियोंग पंजीकृत किया गया है।
जैसा पूर्व मे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद में शांति/कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिऐ दिशा निर्देश जारी कर बताया गया था कि किसी भी जूलूस/रैली निकालने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेना अति आवश्यक है, बिना अनुमति के जूलूस निकालने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी वैद्यानिक कार्यवाही की चेतावनी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की गयी थी।
दिनांक 27.12.19 को श्रीमती रीना गोयल संस्थापक उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के नेेतृत्व मे लगभग 120 लोगों के द्वारा एक जुलूस नगर निगम कार्यालय देहरादून से माननीय जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय तक निकाला जा रहा था। जुलूस का नेतृत्व करने वाले तथा जूलूस में सम्मिलित लोंगो से जूलूस को निकालने की अनुमति के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा बताया कि वे सी ए ए के समर्थन में रैली निकाल रहे है लेकिन किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है। जिस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त सम्बन्ध में जुलूस मे सम्मिलित सभी लोंगो के विरूद्ध बिना अनुमति के जूलूस निकालकर यातायात बाधित करने के अपराध में कोतवाली देहरादून पर मु0अ0स0 452/19 धारा 143,145,186,341 भा0द0वि0 बनाम रीना गोयल आदि 120 लोगो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त मुकदमे में 1- रीना गोयल संस्थापक उत्तराखण्ड विश्वकर्मा 2- अमन सिंह चैहान निवासी 25 ओल्ड कनाॅट पैलेस 3- पूनम वर्मा निवासी 107 नहरवाली गली, मोती बाजार 4- गौर सिंह नेगी 5- दिवान सिहं बिष्ट 6-कृष्णा दास 7-विक्रम सिंह विष्ट 8-अमन चैहान वकील 9- आदित्य वर्मा 10- संजय 11-विरेन्द्र 12-मनीषा स्वामी 13-सुमन 14 फूल कुमार की नामजदगी की गयी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उपरोक्त कार्यावाही कर स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति के जूलूस एवं प्रदर्शन आदि करने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही भविष्य में भी सुनिश्चित की जायेगी।